ठाणे में 81 अवैध स्कूलों की सूची जारी अभिभावकों को किया गया सतर्क... 

List of 81 illegal schools in Thane released, parents alerted...

ठाणे में  81 अवैध स्कूलों की सूची जारी अभिभावकों को किया गया सतर्क... 

ठाणे मनपा के शिक्षा विभाग ने ठाणे क्षेत्र में संचालित 81 अवैध स्कूलों की सूची जारी की है। इन स्कूलों में बच्चों का प्रवेश न कराने की अपील अभिभावकों से की गई है। इस सूची में 64 स्कूल अकेले दिवा क्षेत्र में स्थित हैं। प्रशासन ने पालकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए इन अवैध स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। बता दें कि ठाणे मनपा ने मराठी माध्यम की 2, हिंदी माध्यम की 2 और अंग्रेजी माध्यम की 77 स्कूलों को अवैध घोषित किया है। इनमें से कई स्कूल आईसीएसई, सीबीएसई, आईबी और राज्य शिक्षा बोर्ड के तहत प्रवेश प्रक्रिया चला रही थीं।

ठाणे : ठाणे मनपा के शिक्षा विभाग ने ठाणे क्षेत्र में संचालित 81 अवैध स्कूलों की सूची जारी की है। इन स्कूलों में बच्चों का प्रवेश न कराने की अपील अभिभावकों से की गई है। इस सूची में 64 स्कूल अकेले दिवा क्षेत्र में स्थित हैं। प्रशासन ने पालकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए इन अवैध स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। बता दें कि ठाणे मनपा ने मराठी माध्यम की 2, हिंदी माध्यम की 2 और अंग्रेजी माध्यम की 77 स्कूलों को अवैध घोषित किया है। इनमें से कई स्कूल आईसीएसई, सीबीएसई, आईबी और राज्य शिक्षा बोर्ड के तहत प्रवेश प्रक्रिया चला रही थीं।

शिक्षा विभाग ने पहले भी अवैध स्कूलों की जानकारी जारी की थी और नए सर्वेक्षण में इन स्कूलों की पहचान की गई। दिवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध स्कूल चल रही हैं। इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को पालकों के सहयोग से मान्यताप्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, पालिका द्वारा मराठी और अंग्रेजी माध्यम की नई स्कूलें खोलने की योजना पर काम किया जा रहा है।

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अवैध स्कूलों के खिलाफ मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दंडात्मक और आपराधिक कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग ने पालकों से अपील की है कि वे केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं। यदि किसी स्कूल की मान्यता को लेकर कोई शंका हो तो विष्णूनगर, नौपाड़ा स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय में संपर्क करें। शिक्षा अधिकारी कमलकांत मेहेत्रे ने स्पष्ट किया है कि यदि पालक अपने बच्चों का प्रवेश अवैध स्कूल में कराते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की नहीं होगी। 

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