बॉम्बे हाई कोर्ट ने अतिरिक्त सीट के माध्यम से प्रवेश से वंचित एमबीबीएस अभ्यर्थी को दी राहत

Bombay High Court gives relief to MBBS candidate denied admission through additional seat

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अतिरिक्त सीट के माध्यम से प्रवेश से वंचित एमबीबीएस अभ्यर्थी को दी राहत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के कॉलेज में अतिरिक्त सीट के माध्यम से प्रवेश से वंचित एमबीबीएस अभ्यर्थी को राहत दी। अदालत ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडल (एसएसपीएम) मेडिकल कॉलेज को संस्थागत स्ट्रे वैकेंसी राउंड के तहत छात्रा के लिए एक अतिरिक्त सीट बनाकर एमबीबीएस कोर्स के पहले वर्ष में प्रवेश देने का निर्देश दिया है।

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के कॉलेज में अतिरिक्त सीट के माध्यम से प्रवेश से वंचित एमबीबीएस अभ्यर्थी को राहत दी। अदालत ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडल (एसएसपीएम) मेडिकल कॉलेज को संस्थागत स्ट्रे वैकेंसी राउंड के तहत छात्रा के लिए एक अतिरिक्त सीट बनाकर एमबीबीएस कोर्स के पहले वर्ष में प्रवेश देने का निर्देश दिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से छात्रा को प्रवेश देने के लिए एक अतिरिक्त सीट बनाने की अनुमति मांगी है। 

न्यायमूर्ति ए.एस.चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की पीठ ने छात्रा की याचिका पर कहा कि याचिकाकर्ता की जाति की स्थिति कभी भी सवाल में नहीं थी। उसे इनकार केवल तकनीकी आधार पर किया गया था। याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं थी। इसलिए न्याय का सिद्धांत ऐसी स्थिति में उसे राहत की मांग करता है। पीठ ने असाधारण परिस्थितियों में प्रवेश देने के लिए अतिरिक्त सीटें बनाने को सही ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला दिया। इसके बाद पीठ ने कॉलेज को आवश्यक औपचारिकताओं

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