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मुंबई: महंगा पड़ेगा मुंबई में सफर! 1 सितंबर से बढ़ेगा ऑटो-टैक्सी का किराया

मुंबई: महंगा पड़ेगा मुंबई में सफर! 1 सितंबर से बढ़ेगा ऑटो-टैक्सी का किराया टैक्सी-ऑटो का सफर 1 सितंबर 2026 से महंगा हो जाएगा. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर और एमएमआर में 1 सितंबर 2026 से काली-पीली टैक्सी और ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ जाएगा. टैक्सी का न्यूनतम किराया 31 रुपये से बढ़कर 33 रुपये, जबकि ऑटो का न्यूनतम किराया 26 रुपये से बढ़कर 27 रुपये होगा. दोनों के लिए शुरुआती 1.5 किलोमीटर की दर लागू होगी.
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मुंबई: 'अगर हम पढ़े-लिखे होते तो ऑफिस में बैठते', मराठी नियम पर मुंबई के ऑटो ड्राइवरों की 3 दिन की हड़ताल

मुंबई: 'अगर हम पढ़े-लिखे होते तो ऑफिस में बैठते', मराठी नियम पर मुंबई के ऑटो ड्राइवरों की 3 दिन की हड़ताल महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्सा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने के फैसले ने राज्यभर की सियासत में गर्माहट तेज कर दी है। इसी बीच मुंबई में राज्य सरकार के इस फैसले के विरोध में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों का एक वर्ग सड़क पर उतर आया है। इन चालकों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार से तीन दिन की हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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ठाणे: यात्रियों को जल्द ही किराए और सवारी को लेकर होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद; जल्द शुरू होगी प्रीपेड ऑटो सेवा

ठाणे: यात्रियों को जल्द ही किराए और सवारी को लेकर होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद; जल्द शुरू होगी प्रीपेड ऑटो सेवा ठाणे शहर में ऑटो-रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही किराए और सवारी को लेकर होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार शहर में प्रीपेड ऑटो-रिक्शा सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की तैयारी में है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यात्रियों को ऑटो में बैठने से पहले ही निर्धारित किराया पता होगा और भुगतान की प्रक्रिया भी पहले पूरी की जा सकेगी।
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मुंबई: ऑटो टैक्सी चालकों की अब होगी भाषा जांच महाराष्ट्र सरकार का आदेश

मुंबई: ऑटो टैक्सी चालकों की अब होगी भाषा जांच महाराष्ट्र सरकार का आदेश महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य करने के नियम को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि जिन चालकों को मराठी भाषा का जरूरी ज्ञान नहीं है, उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के तहत ऑटो, टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाओं से जुड़े चालकों को यात्रियों से संवाद करने के लिए मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान होना जरूरी होगा।
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