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Read More... मुंबई : वरिष्ठ नागरिक कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता; सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के दो आदेश रद्द
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By Online Desk
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें 53 साल के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को उसके 75 साल के पिता, जो एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, के मालिकाना हक वाले बंगले को खाली करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007, जो कमजोर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, का इस्तेमाल "जल्दबाजी में बेदखली" के लिए एक हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता, जब उत्पीड़न या भरण-पोषण से इनकार का कोई आरोप न हो। मुंबई : सरकार को फटकार; कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से होने वाले प्रदूषण और सेहत को होने वाले खतरों से निपटने के आदेशों का पालन करने में नाकाम
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई क्योंकि वह कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से होने वाले प्रदूषण और सेहत को होने वाले खतरों से तुरंत निपटने के अपने पहले के आदेशों का पालन करने में नाकाम रही। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई क्योंकि वह कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से होने वाले प्रदूषण और सेहत को होने वाले खतरों से तुरंत निपटने के अपने पहले के आदेशों का पालन करने में नाकाम रही। मुंबई : आपातकालीन अपेंडिक्स सर्जरी की ज़रूरत; एचआईवी पॉजिटिव मरीज़ को सर्जरी करने से मना कर दिया गया; एमडीएसीएस ने दिए जाँच के आदेश
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आपातकालीन अपेंडिक्स सर्जरी की ज़रूरत वाले एक 37 वर्षीय एचआईवी पॉजिटिव मरीज़ को कथित तौर पर समय पर सर्जरी करने से मना कर दिया गया और उसे कहीं और इलाज कराने से पहले तीन सरकारी अस्पतालों के बीच चक्कर लगवाना पड़ा। इस घटना के बाद मुंबई ज़िला एड्स नियंत्रण सोसाइटी (एमडीएसीएस) ने संभावित चिकित्सा लापरवाही और भेदभाव की जाँच शुरू कर दी है।एचआईवी पॉजिटिव मरीज़ को सरकारी अस्पतालों के बीच चक्कर लगवाना पड़ा; एमडीएसीएस ने जाँच के आदेश दिए बोरीवली निवासी मरीज़ को पेट में तेज़ दर्द की शिकायत के बाद 31 अक्टूबर को कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुंबई : अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर 1800 करोड़ की जमीन घोटाले का आरोप, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए
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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार एक बड़े जमीन सौदे को लेकर विवादों में घिर गए हैं। शिवसेना (उद्धव) नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया है कि पार्थ पवार की कंपनी ने महार वतन की 1 हजार आठ सौ करोड़ रुपए की जमीन मात्र 300 करोड़ में खरीदी। दानवे का आरोप है कि इस सौदे में केवल 500 रुपए का स्टांप शुल्क भरा गया। आम तौर पर इतने बड़े सौदे पर लगभग 21 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन उसे सिर्फ 48 घंटे में पूरी तरह माफ कर दिया गया। 