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मुंबई : नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कोर्ट ने 130 किलोग्राम गांजा मामले में 5 लोगों को बरी किया

मुंबई : नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कोर्ट ने 130 किलोग्राम गांजा मामले में 5 लोगों को बरी किया पांच साल पुराने एक मामले में, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने करीब 130 किलोग्राम गांजा ले जाने के आरोप में गिरफ्तार पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने केमिकल एनालाइजर की रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जब्त किया गया पदार्थ 'गांजा' की परिभाषा में नहीं आता, इसलिए आरोपियों को छोड़ दिया गया। एंटी नारकोटिक सेल की टिप-ऑफ से कुर्ला मॉल के पास पकड़ा गया।
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