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मुंबई : सायन स्थित एक्सपोर्ट फर्म में ₹11.21 करोड़ का कॉर्पोरेट फ्रॉड सामने आया

मुंबई : सायन स्थित एक्सपोर्ट फर्म में ₹11.21 करोड़ का कॉर्पोरेट फ्रॉड सामने आया एक बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड केस में, नवी मुंबई के एक बिजनेसमैन ने आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट (अब मृत) और उनके साथियों ने मिलकर करीब सात सालों में उनकी कंपनी से सिस्टमैटिक तरीके से 11.21 करोड़ रुपये से ज़्यादा का फ्रॉड किया। फीलवेल गारमेंट्स एंड एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मोहन ठाकुरदास गुरनानी (78) ने अपनी शिकायत में बताया कि यह फ्रॉड जुलाई 2025 में इंटरनल जांच और फोरेंसिक ऑडिट के बाद सामने आया।  
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मुंबई : ताना मारता था कि उसकी पत्नी ने छोड़ दिया;  केटरिंग फर्म के कर्मचारी की साथी ने चाकू मारकर कर दी हत्या; आरोपी गिरफ्तार 

मुंबई : ताना मारता था कि उसकी पत्नी ने छोड़ दिया;  केटरिंग फर्म के कर्मचारी की साथी ने चाकू मारकर कर दी हत्या; आरोपी गिरफ्तार  पुलिस ने बताया कि मलाड वेस्ट में 21 साल के केटरिंग फर्म के कर्मचारी की उसके साथी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 साल के लड़के की साथी ने हत्या कर दी, जब बहस हिंसक हो गई मलाड पुलिस के मुताबिक, पीड़ित दिलखुश साह, अपनी पत्नी से अलग होने के बाद अक्सर अपने साथी 25 साल के गणेश मंडल को चिढ़ाता था, और उसे ताना मारता था कि उसकी पत्नी ने उसे "छोड़" दिया है।
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मुंबई : 91 निवेशकों को उच्च-रिटर्न योजनाओं का लालच; 3.7 करोड़ से अधिक की ठगी; अपंजीकृत निवेश फर्म के मालिक को ज़मानत से इनकार

मुंबई : 91 निवेशकों को उच्च-रिटर्न योजनाओं का लालच; 3.7 करोड़ से अधिक की ठगी; अपंजीकृत निवेश फर्म के मालिक को ज़मानत से इनकार महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने हाल ही में एक अपंजीकृत निवेश फर्म के मालिक उमेश रामधन रायपुरे को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इस फर्म ने कथित तौर पर 91 निवेशकों को धोखाधड़ी वाली उच्च-रिटर्न योजनाओं का लालच देकर 3.7 करोड़ से अधिक की ठगी की थी।
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मुंबई: साझेदारी फर्म के संबंध में  63 लाख की वित्तीय धोखाधड़ी; एफआईआर दर्ज 

मुंबई: साझेदारी फर्म के संबंध में  63 लाख की वित्तीय धोखाधड़ी; एफआईआर दर्ज  14 अक्टूबर 2019 से 19 दिसंबर 2021 के बीच गेट सेट गो नामक एक साझेदारी फर्म के संबंध में कथित तौर पर एक बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी की गई, जो शिवागो ब्रांड नाम से संचालित होती थी। भागीदारों में से एक सुषमा आनंद सिंह, उनके पति आनंद सिंह और बेटों हर्ष आनंद सिंह और यश आनंद सिंह पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। बोरीवली कोर्ट के आदेश के अनुसार, सुषमा सिंह, आनंद सिंह, हर्ष सिंह और यश सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 406, 419 और 420 के तहत बांगुर नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 
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