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Maharashtra 

मुंबई : नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट मराठी भाषा में जमा करना ज़रूरी; कांग्रेस ने अंग्रेजी में स्वीकार करने की मांग की

मुंबई : नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट मराठी भाषा में जमा करना ज़रूरी; कांग्रेस ने अंग्रेजी में स्वीकार करने की मांग की बीएमसी चुनाव के कई उम्मीदवारों ने चुनाव विभाग के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट मराठी भाषा में जमा करना ज़रूरी कर दिया गया है। यह फैसला 2017 के बीएमसी चुनाव और 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव के उलट है, जब उम्मीदवारों के पास इंग्लिश या मराठी में एफिडेविट जमा करने का ऑप्शन था। पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों ने इंग्लिश फॉर्मेट जारी करने की मांग करते हुए बुधवार सुबह राज्य चुनाव आयोग के साथ मीटिंग तय की है।
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National 

गोवा नाइट क्लब हादसे पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, कहा- किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा

 गोवा नाइट क्लब हादसे पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, कहा- किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा चर्चित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब हादसे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर सिविल याचिका को जनहित याचिका (पीआईएल) में बदलते हुए साफ कहा कि 'इस त्रासदी के लिए किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा।' इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिससे पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था।
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Mumbai 

मुंबई : केयरटेकर ने हड़प लिया था पांच कमरों वाला फ्लैट; सीनियर सिटिज़न की बेटी को वापस दिया जाए फ्लैट- बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई : केयरटेकर ने हड़प लिया था पांच कमरों वाला फ्लैट; सीनियर सिटिज़न की बेटी को वापस दिया जाए फ्लैट- बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि ग्रांट रोड का पांच कमरों वाला फ्लैट एक मरे हुए सीनियर सिटिज़न की बेटी को वापस दिया जाए। कोर्ट ने इसे “एक केयरटेकर द्वारा कमज़ोरी और हॉस्पिटलाइज़ेशन का फ़ायदा उठाकर प्रॉपर्टी हड़पने का क्लासिक मामला” बताया। हाईकोर्ट ने ग्रांट रोड के उस फ्लैट का कब्ज़ा, जिसे केयरटेकर ने हड़प लिया था, मरे हुए सीनियर सिटिज़न की बेटी को वापस दिया।
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Maharashtra 

मुंबई : कुष्ठ रोग को एक अधिसूचित रोग घोषित; दो सप्ताह के भीतर मामले की सूचना स्वास्थ्य कार्यालयों को देना अनिवार्य

मुंबई : कुष्ठ रोग को एक अधिसूचित रोग घोषित; दो सप्ताह के भीतर मामले की सूचना स्वास्थ्य कार्यालयों को देना अनिवार्य  महाराष्ट्र सरकार ने कुष्ठ रोग को एक अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है, जिससे सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए दो सप्ताह के भीतर प्रत्येक निदान किए गए मामले की सूचना जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और नगर निगम के स्वास्थ्य कार्यालयों को देना अनिवार्य हो गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "इस कदम का उद्देश्य निगरानी को मज़बूत करना, शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना और उपचार में देरी के कारण होने वाली विकलांगता को रोकना है।"
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