must
Maharashtra 

मुंबई : एमएसआरटीसी लैंड लीज़ पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार, दो हफ़्ते में जवाब देना होगा

मुंबई : एमएसआरटीसी लैंड लीज़ पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार, दो हफ़्ते में जवाब देना होगा हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य सरकार को महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ज़मीनों को कमर्शियल कामों के लिए लंबे समय के लीज़ पर देने के बारे में सफाई देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई और दो हफ़्ते में जवाब देने को कहा। यह मामला जस्टिस अनिल किलोर और राज वाकोडे के सामने सोशल एक्टिविस्ट दत्ताराव ढांडे की एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ज़रिए लाया गया था।
Read More...
Maharashtra 

मुंबई : विभागों को पारदर्शिता और विश्वसनीयता का पालन करना होगा: देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : विभागों को पारदर्शिता और विश्वसनीयता का पालन करना होगा: देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि सभी सरकारी विभागों को 'पारदर्शिता, सख्त टाइमलाइन और विश्वसनीयता' के तीन स्तंभों पर कार्य करना चाहिए ताकि नागरिकों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही मंच के माध्यम से मिल सके और 'विकसित महाराष्ट्र' का लक्ष्य हासिल किया जा सके। वे '150 दिवसीय ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम' के तहत उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।
Read More...
Maharashtra 

मुंबई : नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट मराठी भाषा में जमा करना ज़रूरी; कांग्रेस ने अंग्रेजी में स्वीकार करने की मांग की

मुंबई : नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट मराठी भाषा में जमा करना ज़रूरी; कांग्रेस ने अंग्रेजी में स्वीकार करने की मांग की बीएमसी चुनाव के कई उम्मीदवारों ने चुनाव विभाग के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट मराठी भाषा में जमा करना ज़रूरी कर दिया गया है। यह फैसला 2017 के बीएमसी चुनाव और 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव के उलट है, जब उम्मीदवारों के पास इंग्लिश या मराठी में एफिडेविट जमा करने का ऑप्शन था। पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों ने इंग्लिश फॉर्मेट जारी करने की मांग करते हुए बुधवार सुबह राज्य चुनाव आयोग के साथ मीटिंग तय की है।
Read More...
National 

गोवा नाइट क्लब हादसे पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, कहा- किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा

 गोवा नाइट क्लब हादसे पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, कहा- किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा चर्चित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब हादसे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर सिविल याचिका को जनहित याचिका (पीआईएल) में बदलते हुए साफ कहा कि 'इस त्रासदी के लिए किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा।' इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिससे पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था।
Read More...

Advertisement