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मुंबई : नए नियमों के तहत, अब कहीं भी 40 ft x 40 ft से बड़े होर्डिंग लगाने की इजाज़त नहीं 

मुंबई : नए नियमों के तहत, अब कहीं भी 40 ft x 40 ft से बड़े होर्डिंग लगाने की इजाज़त नहीं  घाटकोपर में एक पेट्रोल पंप पर तेज़ धूल भरी आंधी के दौरान एक बड़ा, गैर-कानूनी बिलबोर्ड गिरने की घटना के अठारह महीने बाद, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर भर में आउटडोर एडवर्टाइजमेंट पर कंट्रोल कड़ा करने के मकसद से एक पूरी नई पॉलिसी जारी की।नए नियमों के तहत, मुंबई में अब कहीं भी 40 ft x 40 ft से बड़े होर्डिंग लगाने की इजाज़त नहीं होगी। सिविक बॉडी ने 2008 में जारी अपनी पिछली गाइडलाइंस में कई बदलाव किए हैं, और होर्डिंग के साइज़, जगह, रोशनी और फॉर्मेट पर कड़े नियम बनाए हैं।28 नवंबर होर्डिंग28 नवंबर होर्डिंगनए नियमों के तहत, मुंबई में अब कहीं भी 40 ft x 40 ft से बड़े होर्डिंग लगाने की इजाज़त नहीं होगी।   
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Maharashtra 

पुणे में होर्डिंग्स और फ्लैट्स का मुद्दा गंभीर

पुणे में होर्डिंग्स और फ्लैट्स का मुद्दा गंभीर होर्डिंग्स और फ्लैट्स का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है।तेज हवाओं और बिजली के साथ भारी बारिश के कारण भूगांव में सड़क के बीचोबीच एक फटी हुई चादर तार पर फंस गई। होर्डिंग पर लगा फ्लेक्स हवा के कारण फट गया और तार पर अटक गया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई।
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ठाणे : मानसून आने से पहले खतरनाक होर्डिंग हटाने और नालों की सफाई; एजेंसियों को निर्देश

ठाणे : मानसून आने से पहले खतरनाक होर्डिंग हटाने और नालों की सफाई; एजेंसियों को निर्देश उपमुख्यमंत्री और ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे जन सुरक्षा को प्राथमिकता दें और मानसून आने से पहले खतरनाक होर्डिंग हटाने और नालों की सफाई समेत सभी तैयारियां पूरी कर लें। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि आम आदमी का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। 
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भिवंडी में अवैध बैनर-होर्डिंग पर मनपा की बड़ी कार्रवाई !

भिवंडी में अवैध बैनर-होर्डिंग पर मनपा की बड़ी कार्रवाई ! प्रभाग समिति 5 के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव और बीट निरीक्षक अरविंद घुगरे ने अतिक्रमण विभाग की टीम के साथ निजामपुरा क्षेत्र में कार्रवाई की। कुरैशी नगर, गोकुल नगर, वंजार पट्टी नाका और कासर अली समेत 12 स्थानों पर बिना अनुमति लगे बैनरों को हटाया गया। इनमें "डॉ. फालके गोट फॉर्म," "गुरुकुल साइंस क्लासेस," और "मोहब्बत का शरबत" जैसे प्रचार बैनर शामिल थे। इसी तरह, प्रभाग समिति 4 के सहायक आयुक्त सुनील भोईर ने नारपोली क्षेत्र में लक्ष्मी भोईर कंपाउंड, ओसवाल वाड़ी और अंजूर फाटा पर ट्रांसफॉर्मर व बिजली के खंभों पर लगे अवैध बैनरों को हटाते हुए संबंधित पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज किया।
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