आईआईएम कोलकाता में महिला से दुष्कर्म, आरोपी को 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

Woman raped at IIM Kolkata, accused sent to police custody till July 19

आईआईएम कोलकाता में महिला से दुष्कर्म, आरोपी को 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

अदालत ने शनिवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (कलकत्ता) के एक छात्र को परिसर में एक महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपी को महिला की ओर से हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बार फिर दुष्कर्म की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इस बार आईआईएम-सी कैंपस में कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है।

कोलकाता : अदालत ने शनिवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (कलकत्ता) के एक छात्र को परिसर में एक महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपी को महिला की ओर से हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बार फिर दुष्कर्म की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इस बार आईआईएम-सी कैंपस में कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। इससे पहले लॉ कालेज की छात्रा से कॉलेज परिसर में दुष्कर्म किया गया था।

 

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हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज
बीते दिन एक महिला ने हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक, आईआईएम-कलकत्ता परिसर में एक छात्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी महावीर टोप्पनवर उर्फ परमानंद जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। 

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19 जुलाई तक पुलिस हिरासत
कोलकाता पुलिस ने बताया कि आईआईएम कोलकाता में कथित दुष्कर्म मामले के आरोपी महावीर टोप्पनवर उर्फ परमानंद जैन को 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

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कोर्ट में क्या हुआ?
अलीपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अभियोजन पक्ष के वकील ने जांच और पूछताछ के लिए आरोपी को 25 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने की मांग की। आरोपी के वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया कि कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके जोका में स्थित आईआईएम-कलकत्ता एक सुरक्षित स्थान है, जहां प्रवेश प्रतिबंधित है। परिसर में प्रवेश करने के लिए अपना नाम दर्ज कराना और पहचान पत्र दिखाना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि छात्र के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कुछ गड़बड़ी है।

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कोलकाता पुलिस ने क्या कहा?
कोलकाता पुलिस के मुख्य अभियोजक सौरिन घोषाल ने कहा कि हमने पुलिस हिरासत की मांग की और आरोपियों ने जमानत की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि यह सहमति से हुआ था। हमने तर्क दिया कि प्रथम दृष्टया जांच से पता चलता है कि अपराध हुआ था और मेडिकल साक्ष्य पीड़िता के आरोपों की पुष्टि करते हैं।

क्या है मामला?
पीड़ित महिला मनोवैज्ञानिक है। उसने प्राथमिकी में आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे परामर्श सत्र के लिए छात्रावास बुलाया था और वहां उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। यह घटनाक्रम कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना के लगभग एक पखवाड़े बाद सामने आया है।

  

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