मुंबई : 400 करोड़ की हेराफेरी... कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश
Mumbai: Fraud of Rs 400 crores... Court orders to register FIR

बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुरार गांव पुलिस स्टेशन को रियल एस्टेट कंपनी जेएलएस रियल्टी के पूर्व निदेशक रजत झुनझुनवाला और चंद्रेयी झुनझुनवाला समेत अन्य कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इन सभी पर प्रोजेक्ट फंड में गड़बड़ी और हेराफेरी का आरोप है। हालांकि कोर्ट का यह आदेश इसी महीने की शुरुआत में दिया गया, मगर पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है।
मुंबई : बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुरार गांव पुलिस स्टेशन को रियल एस्टेट कंपनी जेएलएस रियल्टी के पूर्व निदेशक रजत झुनझुनवाला और चंद्रेयी झुनझुनवाला समेत अन्य कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इन सभी पर प्रोजेक्ट फंड में गड़बड़ी और हेराफेरी का आरोप है। हालांकि कोर्ट का यह आदेश इसी महीने की शुरुआत में दिया गया, मगर पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है।
यह आदेश जेएलएस रियल्टी के मौजूदा डायरेक्टर प्रशांत ढोंगडी की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175(3) के तहत दायर याचिका पर आया है. प्रशांत ढोंगडी ने आरोप लगाया है कि कंपनी के पूर्व निदेशकों ने प्रोजेक्ट के लिए मिले करोड़ों रुपये गलत तरीके से डायवर्ट कर दिए. जेएलएस रियल्टी एक रियल एस्टेट कंपनी है, जिसके पास शंकरवाड़ी, जोगेश्वरी (पूर्व) की एक संपत्ति का अधिकार था.
इस प्रोजेक्ट को एसआरए से मंजूरी मिली थी और अप्रैल 2017 में कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का पूरा डेवलपमेंट राइट स्पेंटा सनसिटी को सौंप दिया. स्पेंटा ने इस प्रोजेक्ट में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया था. लेकिन शिकायत के अनुसार इस रकम का इस्तेमाल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में करने की बजाय, पूर्व निदेशकों ने पैसे को शेल कंपनियों, अपने परिवारजनों और करीबी लोगों के खातों में भेज दिया.
हेराफेरी का पता चलने पर रजत झुनझुनवाला को बोर्ड से हटा दिया गया और एक आंतरिक जांच शुरू हुई. फरवरी 2023 में नए प्रबंधन ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में भी शिकायत दर्ज करवाई थी. कोर्ट के आदेश के बाद कुरार पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इस मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज कर सकती है. ऐसे में इस 400 करोड़ की कथित धोखाधड़ी में आरोपियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।