सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बाहुबली अतीक अहमद के दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी का मामला

Case of custody of two minor children of Bahubali Atiq Ahmed on the instructions of the Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बाहुबली अतीक अहमद के दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी का मामला

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बाहुबली अतीक अहमद के दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी के मामले में दोनों बच्चों के बयान लेने गए वकील केसी जॉर्ज ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बाहुबली अतीक अहमद के दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी के मामले में दोनों बच्चों के बयान लेने गए वकील केसी जॉर्ज ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।

सुधार गृह में रखे गए हैं बच्चे

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रिपोर्ट में बताया गया है कि अतीक के नाबालिग बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। दोनों राज्य से बाहर जाना चाहते हैं। दोनों फिलहाल प्रयागराज के बाल सुधार गृह में हैं। प्रयागराज में वकील उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा गार्डों की हत्या के बाद पुलिस ने अतीक के दो नाबालिग बेटों को बाल संरक्षण गृह में रखा हुआ है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की इस साल अप्रैल में पुलिस हिरासत के दौरान हत्या कर दी गई थी।

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अतीक अहमद की बहन ने मांगी है कस्टडी दरअसल, अतीक अहमद की बहन शाहीन अहमद ने अतीक के दोन नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दारि + की है। शाहीन अहमद ने इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाहीन अहमद की याचिका खारिज कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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