शिवसेना के बंटवारे पर 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई....

Supreme Court hearing on Shiv Sena split on February 14.

शिवसेना के बंटवारे पर 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई....

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में प्रतिद्वंद्वी गुटों उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई 14 फरवरी के लिए स्थगित कर दी।

महाराष्ट्र : सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में प्रतिद्वंद्वी गुटों उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई 14 फरवरी के लिए स्थगित कर दी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा,  हम इस पर 14 फरवरी को सुनवाई करेंगे। शीर्ष अदालत पहले इस पर दलीलें सुनेगी कि मामले की सुनवाई सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाए या  पांच न्यायाधीशों की पीठ को।

शुरुआत में, ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि पिछली सुनवाई में उन्होंने संकेत दिया था कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ की आवश्यकता पर बहस करना चाहते हैं। वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा कि जब मामले को सुनवाई के लिए लिया जाएगा, तो वह नबाम रेबिया मामले में संविधान पीठ के दृष्टिकोण की सत्यता के संदर्भ के लिए बहस करेंगे।

दरअसल, 2016 में, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने नबाम रेबिया मामले का फैसला करते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर स्पीकर को हटाने की पूर्व सूचना सदन में लंबित है। 

बता दें कि इस साल की शुरुआत में, शिवसेना विधायक शिंदे और 39 अन्य विधायकों द्वारा पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने के बाद राज्य में ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल थी। इसने बाद में ठाकरे के नेतृत्व वाले एक गुट और शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना में विभाजन का नेतृत्व किया।

Today's E Newspaper

Join Us on Social Media

Download Free Mobile App

Download Android App

Follow us on Google News

Google News

Rokthok Lekhani Epaper

Post Comment

Comment List

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media

Latest News

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media