मिठाई को लेकर बेस्ट बिफोर तारीख का उल्लेख नहीं करनेवाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू...
Action started against shopkeepers who do not mention the best before date regarding sweets.
ठाणे : मिठाई को लेकर अक्सर ग्राहक और दुकानदारों में मचमच और कहासुनी हो जाती है। एफडीए ने खुली बिकनेवाली मिठाइयों की ‘ट्रे’ और कंटेनरों’ पर मिठाइयों की ‘बेस्ट बिफोर’ तारीख का उल्लेख नहीं करनेवाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि कोंकण में ७१ मिठाई की दुकानों में खुली मिठाइयों के लिए ‘बेस्ट बिफोर’ तारीख का जिक्र नहीं था। इनमें से ५५ मिठाई की दुकानें जुलाई में जांच के दौरान प्रावधानों का पालन नहीं करती पाई गई।
बता दें कि मिठाई की दुकानों में दुकान में ही बनाई गई मिठाइयां खुले रूप से बेची जाती हैं। इन मिठाइयों पर ‘बेस्ट बिफोर’ तारीख का उल्लेख नहीं किए जाने से ग्राहकों को बासी मिठाई बेची जा सकती है। बासी मिठाई खाने से नागरिकों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है इसलिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने गत १ अक्टूबर, २०२० से ही मिठाई के कंटेनर और ‘ट्रे’ पर ‘बेस्ट बिफोर’ की तारीख का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। इसका जिक्र नहीं होने पर एफडीए ने मिठाई बेचनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। फिर भी वेंडर बिना तारीख बताए अंधाधुंध मिठाई बेचते देखे जा रहे हैं। एफडीए ने देरी से उन विक्रेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जो मिठाई की ‘बेस्ट बिफोर’ तारीख का उल्लेख नहीं करते हैं।
जनवरी से जून तक के छह महीनों के दौरान एफडीए ने कोंकण क्षेत्र में ७६ मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में पाया गया कि १६ दुकानों में मिठाई की ‘ट्रे’ पर ‘बेस्ट बिफोर’ तारीख का उल्लेख नहीं था। जुलाई में कोंकण संभाग में ५५ मिठाई की दुकानें इस तरह के नियमों का उल्लंघन करती पाई गर्इं। इन दुकानों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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