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अनिल परब के करीबी माने जाने वाले सदानंद कदम के खेड़ स्थित साईं रिसॉर्ट में तोड़फोड़... अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश पर रोक

अनिल परब के करीबी माने जाने वाले सदानंद कदम के खेड़ स्थित साईं रिसॉर्ट में तोड़फोड़... अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश पर रोक उच्च न्यायालय ने सदानंद कदम के खेड़ स्थित साईं रिज़ॉर्ट को ध्वस्त करने के अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी, जो कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के नेता अनिल परब के करीबी माने जाते हैं। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने यह आदेश एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दिया जो कदम और अन्य द्वारा शुरू की गई साई स्टार डिस्ट्रीब्यूटर्स नामक फर्म में भागीदार नहीं बन सका, और यह पहली नजर में चौंकाने वाला था।
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मुंबई के कोलाबा, वर्ली सहित अन्य स्थानों पर स्थित प्रमुख संग्रहालयों को बम से उड़ाने की धमकी... मचा हड़कंप

मुंबई के कोलाबा, वर्ली सहित अन्य स्थानों पर स्थित प्रमुख संग्रहालयों को बम से उड़ाने की धमकी... मचा हड़कंप मुंबई के कोलाबा, वर्ली सहित अन्य स्थानों पर स्थित प्रमुख संग्रहालयों को बीते शुक्रवार को विस्फोट की धमकी भरे कई ईमेल आए, जिसके तुरंत बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने हरकत में आते हुए सफ्घन सर्च ऑपरेशन चलाया। मिली जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस ने इसके कोलाबा में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय और वर्ली में नेहरू विज्ञान केंद्र सहित प्रमुख संग्रहालयों को विस्फोट की धमकी वाले ईमेल मिले।
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चेंबूर स्थित सिंधी सोसाइटी का १० साल से रुका हुआ है पुनर्विकास...

चेंबूर स्थित सिंधी सोसाइटी का १० साल से रुका हुआ है पुनर्विकास... २०११ में बस्ती तोड़ना शुरू हुआ। २०१२ में मूल जगह से १ किमी दूर ट्रांजिट कैंप बनाया गया। इस बिल्डिंग का ऑडिट हर ६ महीने में किया जाना चाहिए। साथ ही यदि कोई मेंटेनेंस का काम किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया था। लेकिन २०१२ से लेकर अब तक बिल्डर की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। बिल्डिंग में पहले लिफ्ट की सुविधा नहीं थी। बाद में लिफ्ट बनाने की वजह से बिल्डिंग पर दबाव भी पड़ा और हालत खराब हो गई।
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नवी मुंबई में स्थित एक गणेश मंदिर से 40 हजार रुपये चुराकर चोर फरार...

नवी मुंबई में स्थित एक गणेश मंदिर से 40 हजार रुपये चुराकर चोर फरार... मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे आरोपियों की उम्र 25 से 30 साल के बीच मानी जा रही है। दोनों आरोपियों में से एक ने अपने चेहरे को रुमाल से ढका हुआ है जबकि दूसरे व्यक्ति ने काला मास्क पहना हुआ है। मंदिर के ट्रस्टी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 380 (चोरी), 457 (अपराध करने के लिए रात में गुप्त रूप से घर में अतिक्रमण करना या घर में सेंध लगाना)और 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। 
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