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मुंबई : आईआईटी-बी हॉस्टल के कमरे से पांच जिंदा कारतूस मिले; छात्र पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई : आईआईटी-बी हॉस्टल के कमरे से पांच जिंदा कारतूस मिले; छात्र पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज पवई पुलिस ने सर्वोत्तम आनंद सतीशचंद्र चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि 19 फरवरी, 2026 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के एक हॉस्टल के कमरे से पांच जिंदा 7.65मिमी कारतूस बरामद हुए थे। कैंपस में स्टूडेंट्स के बीच झगड़े के बाद शुरू हुई सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान ये कारतूस मिले। हॉस्टल की जगह की जांच के दौरान, सिक्योरिटी वालों को कथित तौर पर पांच जिंदा कारतूस मिले, जिसके बाद पुलिस को तुरंत दखल देना पड़ा। चौधरी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
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मुंबई : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कानून का हो रहा उल्लंघन, फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स का दावा- सालाना रिपोर्ट नहीं हो रही जारी

मुंबई : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कानून का हो रहा उल्लंघन, फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स का दावा- सालाना रिपोर्ट नहीं हो रही जारी रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलेपमेंट) एक्ट 2016 के तहत राज्य स्तरीय रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नए घर खरीदने वाले लोगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह बिल्डर और ग्राहक के बीच पारदर्शिता लाने का काम करती है, लेकिन अब यह बॉडी खुद ही गंभीर आरोपों का सामना कर रही है।   
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मुंबई : नाबालिग लड़कियों के साथ मारपीट और जबरन गर्भपात के आरोप, 4 पर पोक्सो  के तहत केस दर्ज

मुंबई : नाबालिग लड़कियों के साथ मारपीट और जबरन गर्भपात के आरोप, 4 पर पोक्सो  के तहत केस दर्ज मलाड के मालवानी इलाके में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में दो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। संस्था के डायरेक्टर पर लड़कियों का यौन शोषण करने और एक मामले में जबरन अबॉर्शन कराने का आरोप है। सेंटर के डायरेक्टर, मैनेजर और दो अन्य कर्मचारियों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें यौन शोषण की धाराएं भी शामिल हैं।
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मुंबई : वरिष्ठ नागरिक कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता; सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के दो आदेश रद्द

मुंबई : वरिष्ठ नागरिक कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता; सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के दो आदेश रद्द बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें 53 साल के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को उसके 75 साल के पिता, जो एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, के मालिकाना हक वाले बंगले को खाली करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007, जो कमजोर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, का इस्तेमाल "जल्दबाजी में बेदखली" के लिए एक हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता, जब उत्पीड़न या भरण-पोषण से इनकार का कोई आरोप न हो।
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