2017
Mumbai 

ठाणे : विशेष अदालत ने 2017 में हुई चोरी के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया 

ठाणे : विशेष अदालत ने 2017 में हुई चोरी के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया  महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 2017 में हुई चोरी के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया गया। मामले में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश वीजी मोहिते ने आरोपी राहुल मच्छिंद्र शिंदे और दत्ता उमराव शिंदे को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 380 (घर में चोरी) के तहत दोषी पाते हुए पांच साल की सश्रम सजा सुनाई।
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