सांगली जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 28 नवंबर को

High Court stays Sangli District Central Cooperative Bank recruitment; next hearing on November 28

सांगली जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 28 नवंबर को

सांगली जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (DCCB) की चल रही भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य शासन ने पहले ही इस भर्ती पर स्थगन आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ बैंक प्रशासन ने कोल्हापुर खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी।

याचिका पर हुई सुनवाई में बैंक की ओर से तर्क दिया गया कि सरकारी आदेशों के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और यदि इसे समय पर ठीक नहीं किया गया, तो उम्मीदवारों और बैंक दोनों को नुकसान हो सकता है। बैंक ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें शासन के नए निर्देशों के अनुसार आवश्यक सुधार करने का अवसर दिया जाए।

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सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक इसलिए लगाई गई है ताकि नियमों, पात्रता मानकों और चयन पद्धति में किसी प्रकार की अनियमितता न रहे। हाल के आदेश के मुताबिक प्रशासन पूरी प्रक्रिया की पुनः समीक्षा कर रहा है।

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भर्ती रुकने से उम्मीदवारों में नाराज़गी और अनिश्चितता पैदा हुई है। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा और चयन में देरी होने से उनकी भविष्य की योजनाएँ प्रभावित हो रही हैं। उम्मीदवारों को अब 28 नवंबर की अगली सुनवाई का इंतजार है, जिसमें कोर्ट आगे की दिशा तय करेगा।

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यह पूरा मामला सहकारी बैंकों की भर्ती में पारदर्शिता और नियमन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना से सहकारी क्षेत्र में भर्ती प्रक्रियाओं की लगातार निगरानी और सुधार की ज़रूरत और भी स्पष्ट हो गई है।

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