मुंबई :अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, 6 मार्च को अगली सुनवाई
Mumbai: Anil Ambani moved from Bombay High Court, next hearing on March 6
उद्योगपति अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, केनरा बैंक ने अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला बताया था। बैंक के इस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने यह फैसला सुनाया। बैंक के 8 नवंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ अपनी दलीलों में अंबानी ने कहा कि बैंक ने उनके ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने से पहले उनकी बात नहीं सुनी।
मुंबई : उद्योगपति अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, केनरा बैंक ने अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला बताया था। बैंक के इस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने यह फैसला सुनाया। बैंक के 8 नवंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ अपनी दलीलों में अंबानी ने कहा कि बैंक ने उनके ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने से पहले उनकी बात नहीं सुनी।
उच्च न्यायालय ने इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक से भी जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सवाल किया कि आरबीआई खातों को अवैध घोषित करने से पहले उधारकर्ताओं की सुनवाई करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा। पीठ ने कहा, आरबीआई को बैंकों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है क्योंकि ऐसा बार-बार हो रहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को तय की है।


