Mumbai: Anil Ambani moved from Bombay High Court
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Read More... मुंबई :अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, 6 मार्च को अगली सुनवाई
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By Online Desk
उद्योगपति अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, केनरा बैंक ने अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला बताया था। बैंक के इस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने यह फैसला सुनाया। बैंक के 8 नवंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ अपनी दलीलों में अंबानी ने कहा कि बैंक ने उनके ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने से पहले उनकी बात नहीं सुनी। 
