भिवंडी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई 2 मई तक टली
Hearing against Congress leader Rahul Gandhi in Bhiwandi postponed till May 2
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि उन्होंने इस आधार पर स्टे की मांग करने वाला आवेदन दायर किया था कि वायनाड के सांसद द्वारा बंबई उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका अभी लंबित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थानीय सदस्य राजेश कुंटे ने भिवंडी के पास 6 मार्च 2014 को एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता के कथित बयान को लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
ठाणे : भिवंडी में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में सुनवाई दो मई तक के लिए स्थगित की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई 2 मई तक के लिए टल गई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शनिवार को उनके आवेदन पर शनिवार को सुनवाई की।
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि उन्होंने इस आधार पर स्टे की मांग करने वाला आवेदन दायर किया था कि वायनाड के सांसद द्वारा बंबई उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका अभी लंबित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थानीय सदस्य राजेश कुंटे ने भिवंडी के पास 6 मार्च 2014 को एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता के कथित बयान को लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
राजेश कुंटे की ओर से वकील प्रबोध पी जयशंत ने राहुल गांधी के आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने स्टे मांगने के लिए शिकायतकर्ता पर पूर्व में जुर्माना लगाया था और यही नियम आरोपी कांग्रेस सांसद पर भी लागू होना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एलसी वाडीकर ने सुनवाई दो मई तक के लिए स्थगित कर दी। संयोग से राहुल गांधी ने शनिवार को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ठाणे शहर में लोगों को संबोधित किया।
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