बांद्रा-वर्ली सी लिंक हादसा... अदालत ने आरोपी चालक इरफान अब्दुल रहीम को दी जमानत
Bandra-Worli sea link accident... Court grants bail to accused driver Irfan Abdul Rahim
बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर पिछले साल अक्टूबर में हुए एक सड़क हादसे में शामिल एसयूवी के चालक को बुधवार को जमानत दे दी। इस दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में शामिल ‘स्पोर्ट यूटिलिट व्हीकल (एसयूवी) को कथित रूप से इरफान अब्दुल रहीम बिलाकिया चला रहा था। उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
मुंबई : मुंबई की एक सत्र अदालत ने यहां बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर पिछले साल अक्टूबर में हुए एक सड़क हादसे में शामिल एसयूवी के चालक को बुधवार को जमानत दे दी। इस दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में शामिल ‘स्पोर्ट यूटिलिट व्हीकल (एसयूवी) को कथित रूप से इरफान अब्दुल रहीम बिलाकिया चला रहा था। उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभय ए जोगलेकर ने बुधवार को उसे जमानत प्रदान कर दी।
इसे मामले में विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। जमानत हासिल करने की यह बिलाकिया की तीसरी कोशिश थी। इससे पहले मजिस्ट्रेट और सत्र अदालत उसकी ज़मानत अर्जियों को खारिज कर चुके हैं। पुलिस की ओर से दिसंबर में आरोप पत्र दायर करने के बाद उसने अदालत में फिर से जमानत याचिका दायर की।
आरोप पत्र में दावा किया गया था कि बिलाकिया तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। हादसे से पहले सी लिंक पर उसकी एसयूवी कार की औसत रफ्तार 109.57 किलोमीटर प्रतिघंटा थी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा से काफी ज्यादा थी। उसमें कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट में इस बात को खारिज किया गया है कि वह शराब के नशे में था।


