32-year-old accused
Mumbai 

कोर्ट ने पीछा करने के 32 वर्षीय आरोपी को किया बरी...'ब्लूटूथ' से बात करने को लेकर हो सकती है गलतफहमी

कोर्ट ने पीछा करने के 32 वर्षीय आरोपी को किया बरी...'ब्लूटूथ' से बात करने को लेकर हो सकती है गलतफहमी एक मजिस्ट्रेट अदालत ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक महीने तक पीछा करने के आरोपी कालबादेवी के एक 32 वर्षीय व्यवसायी को बरी कर दिया. महिला का आरोप था कि 2019 में ये शख्स उसके करीब आकर ‘गुड मॉर्निंग’ कहता था.
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