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मुंबई: डायमंड कारोबार में ₹34.75 करोड़ की ठगी, कंपनी और डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई: डायमंड कारोबार में ₹34.75 करोड़ की ठगी, कंपनी और डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज मुंबई में हीरा कारोबार से जुड़ा एक सनसनीखेज धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोलिटेरियो लैब ग्रोन प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर रिकी वासंदानी समेत अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि आरोपियों ने साजिश रचकर एक कारोबारी से करीब ₹34,75,00,736 (करीब ₹34.75 करोड़) मूल्य के लैब ग्रोन डायमंड्स हड़प लिए.
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मुंबई : डिलीवरी ड्राइवर ₹69.74 लाख के हीरे के गहने लेकर भागा, पुलिस ने तलाश शुरू की

मुंबई : डिलीवरी ड्राइवर ₹69.74 लाख के हीरे के गहने लेकर भागा, पुलिस ने तलाश शुरू की कथित क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट की एक चौंकाने वाली घटना में, एक प्राइवेट लॉजिस्टिक्स फर्म में काम करने वाले एक डिलीवरी ड्राइवर पर बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में  ₹69.74 लाख की हीरे जड़ित ज्वेलरी के गबन का आरोप लगा है। बीकेसी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
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मुंबई : 34.75 करोड़ रुपये की हीरा धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज 

मुंबई : 34.75 करोड़ रुपये की हीरा धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज  पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के सामने करीब 34.75 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. क्यूपिड डायमंड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने एक बड़े हीरा धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ जांच शुरू की गई है. इनमें सतीश दर्यानानी, रिकी वसंदानी और बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय के नाम शामिल हैं. शिकायतकर्ता का दावा है कि आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत कई सालों तक योजनाबद्ध तरीके से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया.
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मुंबई : हाई कोर्ट ने 2011 के अंगड़िया के अपहरण और हत्या के मामले में दो हीरा व्यापारियों को बरी किया

मुंबई : हाई कोर्ट ने 2011 के अंगड़िया के अपहरण और हत्या के मामले में दो हीरा व्यापारियों को बरी किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो हीरा व्यापारियों को बरी कर दिया, जिन्हें नवंबर 2011 में एक अंगड़िया (अनौपचारिक बैंकिंग/कूरियर एजेंट) का अपहरण करने और उसकी हत्या करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी। उन्होंने अंगड़िया से 1 करोड़ रुपये के हीरे लूटे थे। कोर्ट ने दोनों आरोपियों, नरेश गोलानी और धर्मेश पटेल को संदेह का लाभ दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष पूरी परिस्थितियों की कड़ी को साबित करने में विफल रहा था।
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