Leprosy
Maharashtra 

मुंबई : कुष्ठ रोग को एक अधिसूचित रोग घोषित; दो सप्ताह के भीतर मामले की सूचना स्वास्थ्य कार्यालयों को देना अनिवार्य

मुंबई : कुष्ठ रोग को एक अधिसूचित रोग घोषित; दो सप्ताह के भीतर मामले की सूचना स्वास्थ्य कार्यालयों को देना अनिवार्य  महाराष्ट्र सरकार ने कुष्ठ रोग को एक अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है, जिससे सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए दो सप्ताह के भीतर प्रत्येक निदान किए गए मामले की सूचना जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और नगर निगम के स्वास्थ्य कार्यालयों को देना अनिवार्य हो गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "इस कदम का उद्देश्य निगरानी को मज़बूत करना, शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना और उपचार में देरी के कारण होने वाली विकलांगता को रोकना है।"
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