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मुंबई : म्हाडा को जर्जर इमारत के पुनर्विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश

मुंबई : म्हाडा को जर्जर इमारत के पुनर्विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) को बोरीवली में एक जर्जर इमारत के पुनर्विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और आरती साठे की खंडपीठ ने 30 सितंबर को फैसला सुनाते हुए कहा, "हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि म्हाडा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र तब रोका जाए जब याचिकाकर्ता सोसायटी के सदस्य एक जर्जर इमारत में रह रहे हों और ऐसी परिस्थितियों में, खासकर जब कोई कानूनी बाधा न हो, एनओसी देना म्हाडा का कानूनी दायित्व है।"
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