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मुंबई : 91 निवेशकों को उच्च-रिटर्न योजनाओं का लालच; 3.7 करोड़ से अधिक की ठगी; अपंजीकृत निवेश फर्म के मालिक को ज़मानत से इनकार

मुंबई : 91 निवेशकों को उच्च-रिटर्न योजनाओं का लालच; 3.7 करोड़ से अधिक की ठगी; अपंजीकृत निवेश फर्म के मालिक को ज़मानत से इनकार महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने हाल ही में एक अपंजीकृत निवेश फर्म के मालिक उमेश रामधन रायपुरे को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इस फर्म ने कथित तौर पर 91 निवेशकों को धोखाधड़ी वाली उच्च-रिटर्न योजनाओं का लालच देकर 3.7 करोड़ से अधिक की ठगी की थी।
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