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Maharashtra 

ठाणे : ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला करने के आरोप में सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया; 5,000 रुपये के जुर्माना एक दिन की सजा 

ठाणे : ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला करने के आरोप में सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया; 5,000 रुपये के जुर्माना एक दिन की सजा  एक ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला करने के आरोप में 2016 में राबोडी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 52 वर्षीय ठाणे निवासी व्यवसायी रमेश शिटकर को ठाणे सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। हालाँकि, उन्हें केवल एक दिन की हिरासत की सजा सुनाई गई है। शिटकर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 332 (किसी लोक सेवक को जानबूझकर चोट पहुँचाना) और 353 (किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत दोषी पाया गया। उन्हें दोनों आरोपों के तहत एक दिन के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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