Bombay High Court acquits Crime Branch police officer Kailas Ramdas Sangale in bribery case
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Read More... बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच पुलिस अधिकारी कैलास रामदास सांगले को रिश्वतखोरी के मामले में बरी कर दिया
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By Online Desk
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस अधिकारी कैलास रामदास सांगले को रिश्वतखोरी के मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता सहायक पुलिस निरीक्षक के रूप में कार्यरत था। उस पर कार्रवाई से पहले मंजूरी आदेश पुलिस आयुक्त से लिया गया था, जो पुलिस महानिदेशक के पद से नीचे था। वह मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था। इसलिए अदालत ने सांगले के खिलाफ विशेष एसीबी न्यायालय के दो वर्ष की कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा को रद्द कर दिया। 
