Bombay High Court acquits Crime Branch police officer Kailas Ramdas Sangale in bribery case
Mumbai 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच पुलिस अधिकारी कैलास रामदास सांगले को रिश्वतखोरी के मामले में बरी कर दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच पुलिस अधिकारी कैलास रामदास सांगले को रिश्वतखोरी के मामले में बरी कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस अधिकारी कैलास रामदास सांगले को रिश्वतखोरी के मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता सहायक पुलिस निरीक्षक के रूप में कार्यरत था। उस पर कार्रवाई से पहले मंजूरी आदेश पुलिस आयुक्त से लिया गया था, जो पुलिस महानिदेशक के पद से नीचे था। वह मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था। इसलिए अदालत ने सांगले के खिलाफ विशेष एसीबी न्यायालय के दो वर्ष की कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा को रद्द कर दिया।
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