Thane: ST driver attacked; three held guilty
Mumbai 

ठाणे: एसटी ड्राइवर पर हमला;  आरोप में तीन लोग दोषी  

ठाणे:  एसटी ड्राइवर पर हमला;  आरोप में तीन लोग दोषी   ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एस. भागवत ने तीन लोगों हेमंत परशुराम पंचाल (39), संतोष नारायण शेलार (39) और विकास प्रभाकर महिमकर (40) को ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी स्टेट ट्रांसपोर्ट (एसटी) ड्राइवर पर हमला करने और उसके सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दोषी ठहराया है। आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 332 और 504 के साथ धारा 34 के तहत दोषी पाया गया। यह घटना 14 अगस्त, 2015 को ठाणे के खोपट स्टेट ट्रांसपोर्ट (एसटी) बस स्टैंड पर हुई। शिकायतकर्ता, एसटी बस ड्राइवर शरद शिरसाट ने कहा कि ठाणे से अलीबाग तक अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद बस पार्क करते समय तीनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और गाली-गलौज की।
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