Mumbai: Meters manufactured by GMMC should not be sold till further orders - Bombay High Court
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मुंबई: जीएमएमसी द्वारा निर्मित मीटर अगले आदेश तक नहीं बेचे जाएं - बॉम्बे हाई कोर्ट 

मुंबई: जीएमएमसी द्वारा निर्मित मीटर अगले आदेश तक नहीं बेचे जाएं - बॉम्बे हाई कोर्ट  बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के विधिक माप विज्ञान नियंत्रक (सीएलएम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ग्लोबल मीटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (जीएमएमसी) द्वारा निर्मित ऑटो-रिक्शा किराया मीटर अगले आदेश तक नहीं बेचे जाएं। जस्टिस रवींद्र घुगे और अश्विन भोबे की खंडपीठ ने यह आदेश तब जारी किया जब उसे पता चला कि जीएमएमसी ने आधिकारिक रिकॉर्ड में तीन अलग-अलग विनिर्माण पते दिए हैं। हालांकि, जांच में पता चला कि कंपनी पुणे में इनमें से किसी भी स्थान से काम नहीं कर रही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जीएमएमसी पूरे भारत में प्लास्टिक बॉडी से बने मीटर बेच रही है।
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