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मुंबई : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कानून का हो रहा उल्लंघन, फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स का दावा- सालाना रिपोर्ट नहीं हो रही जारी

मुंबई : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कानून का हो रहा उल्लंघन, फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स का दावा- सालाना रिपोर्ट नहीं हो रही जारी रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलेपमेंट) एक्ट 2016 के तहत राज्य स्तरीय रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नए घर खरीदने वाले लोगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह बिल्डर और ग्राहक के बीच पारदर्शिता लाने का काम करती है, लेकिन अब यह बॉडी खुद ही गंभीर आरोपों का सामना कर रही है।   
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महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने परियोजना की समय सीमा बढ़ा दी

महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने परियोजना की समय सीमा बढ़ा दी यदि कोई निश्चित आवास परियोजना एक वर्ष की विस्तारित समय सीमा को पूरा करने में विफल रहती है, तो डेवलपर को घर खरीदारों से 51% सहमति प्राप्त करने के बाद ही एक और अतिरिक्त समय के लिए फाइल करने की अनुमति दी जाती है।यद्यपि घर खरीदार अपनी सहमति प्रदान करते हैं, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत उनके अधिकार कमजोर नहीं होते हैं।
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