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Read More... मुंबई में दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाने की आखिरी मोहलत 28 तक... दुकानदारों पर 2000 रूपये दंड का प्रावधान
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By Online Desk
बीएमसी अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के कानून के मुताबिक जांच के दौरान यदि दुकान पर मराठी भाषा में बोर्ड नहीं दिखा तो प्रति कर्मचारी 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी दुकान में दस कर्मचारी काम करते हैं और उस दुकान पर मराठी बोर्ड नहीं लगा है तो उस दुकानदार पर 20000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 