Army Major
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Read More... राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन आर्मी मेजर को किया टर्मिनेट... कर रहा था देश के लिए खतरे वाला काम
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By Online Desk
राष्ट्रपति ने सेना अधिनियम, 1950 की धारा 18, संविधान के अनुच्छेद 310 के साथ और इस संबंध में उन्हें प्रदत्त अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया कि मेजर की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए। ये आदेश 15 सितंबर को जारी किए गए थे और इस महीने की शुरुआत में स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड यूनिट में लागू किए गए थे, जहां मेजर उत्तर भारत में तैनात थे। 