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Read More... शिवसेना नेता की हत्या: मौरिस नोरोन्हा के अंगरक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोप उचित प्रतीत होते हैं - अदालत
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मिश्रा को शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। मिश्रा पर शस्त्र अधिनियम की धारा 29 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो यह सुनिश्चित किए बिना किसी को हथियार सौंपने के अपराध से संबंधित है कि क्या उस व्यक्ति को इसे रखने की कानूनी अनुमति है। विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हुआ। हाईकोर्ट ने पूर्व PAK पीएम की गिरफ्तारी को बताया वैध... सेना ने भी सही ठहराया, कैद से नहीं छूटेंगे इमरान?
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पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक, इमरान खान की बीते रोज एक स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 8 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है. इमरान के वकील की ओर से दायर बेल की अर्जी को खारिज कर दिया गया है. इसका मतलब है- इमरान बाहर नहीं आ पाएंगे. इमरान के समर्थकों का आरोप है कि उनके नेता की जबरन गिरफ्तारी की गई, जबकि वो बेल मांगने हाईकोर्ट पहुंचे थे. 