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तेज गति से चलती कार का टायर फटने को कोई ईश्वरी प्रकोप नहीं माना जा सकता- मुंबई हाइकोर्ट

तेज गति से चलती कार का टायर फटने को कोई ईश्वरी प्रकोप नहीं माना जा सकता-  मुंबई हाइकोर्ट तेज गति से चलती कार का टायर फटने को कोई ईश्वरी प्रकोप नहीं माना जा सकता। ऐसी फटकार लगाते हुए मुंबई हाइकोर्ट ने एक निजी बीमा कंपनी को ब्याज सहित मुआवजा देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी इस मामले में मुआवजा देने के अपने दायित्व से केवल यह कहकर मुंह नहीं मोड़ सकती कि टायर फटना ईश्वरीय कृत्य है।
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