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हत्या के अपराध में जमानत मिलने के बाद 3 साल से नहीं आए कोर्ट... पुलिस ने किया गिरफ्तार

हत्या के अपराध में जमानत मिलने के बाद 3 साल से नहीं आए कोर्ट...  पुलिस ने किया गिरफ्तार हत्या के अपराध में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पिछले तीन साल से कोर्ट में पेश नहीं होने वाले दो आरोपियों को नेरुल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इन दोनों के नाम हामिद मोहम्मद शेख (25) और रोहित सुभाष सिंह (25) हैं और पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया है.
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नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी 3 साल बाद गिरफ्तार

नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी 3 साल बाद गिरफ्तार पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे ने इस पुराने अपराध को लेकर दोबारा जांच शुरू करने का आदेश दिया था. इसलिए जांच दोबारा शुरू की गई. अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त अमित काले के मार्गदर्शन में एक पुलिस टीम ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि वारदात में आरोपी का असली नाम अनंजय लालचंद्र पासवान उर्फ ​​गनू (31 वर्ष निवासी ग्राम बघावर, पोस्ट-ताहिरपुर, रौनापार, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश) है। इस काम में कुछ मुखबिरों ने भी मदद की. वारदात को अंजाम देने के बाद भागते समय आरोपी ने बेंगलुरु में अपना मोबाइल बंद कर लिया. उसे उसी इलाके से गिरफ्तार किया गया.
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शराब के नशे में अपनी 11 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न... हैवान पिता को 3 साल की जेल

शराब के नशे में अपनी 11 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न...  हैवान पिता को 3 साल की जेल मां ने दावा किया कि उसने अपनी बेटी के अश्लील कृत्यों के बारे में खुलासा करने के बाद मामला दर्ज किया था। जब वह काम पर थी तो उसके पति ने उसका यौन उत्पीड़न किया। जब सरकारी वकील विनोद मोरे ने पूछताछ की तो लड़की ने अपनी गवाही में कहा कि जब भी वह स्कूल से घर वापस आती थी, तो उसके पिता उसे गलत तरीके से छूते थे।
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फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों को धोखा देकर 3 वर्षों से पुलिस को गुमराह करने वाले आरोपी गिरफ्तार...

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों को धोखा देकर 3 वर्षों से पुलिस को गुमराह करने वाले आरोपी गिरफ्तार... फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों को धोखा देकर 3 वर्षों से पुलिस को गुमराह करने वाले शातिर आरोपी (सुशील अंबीकाप्रसाद दुबे) को मध्यवर्ती अपराध जांच शाखा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी सुशील अंबिकाप्रसाद दुबे पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप में (मीरा रोड, नालासोपारा, अनाला व वालीव पुलिस स्टेशन) विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
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