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SC ने कहा जमानत की शर्त के तहत अदालतें लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से नहीं रोक सकतीं

SC ने कहा जमानत की शर्त के तहत अदालतें लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से नहीं रोक सकतीं उच्च न्यायालय ने अगस्त 2022 में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए यह शर्त लगाई थी। शीर्ष अदालत ने अपने 22 मार्च के आदेश में कहा, हमने पाया है कि ऐसी शर्त लगाने से अपीलकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है। इसमें कहा गया है, इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त को उस सीमा तक रद्द और खारिज करते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। दास ने जमानत पर रिहाई का निर्देश देते हुए 11 अगस्त, 2022 के आदेश में लगाई गई शर्त में संशोधन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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Mumbai 

बॉडी मसाज उपकरण सेक्स टॉय नहीं, आयात पर नहीं लगा सकते पाबंदी... HC की दो टूक

बॉडी मसाज उपकरण सेक्स टॉय नहीं, आयात पर नहीं लगा सकते पाबंदी... HC की दो टूक अदालत ने साफ किया कि एक बॉडी मसाजर को वयस्क सेक्स टॉय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे केवल सीमा शुल्क आयुक्त की कल्पना माना जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले से पहले सीमा शुल्क आयुक्त ने मुंबई में बॉडी मसाजर की खेप जब्त की थी। उन्होंने यह दावा करते हुए सामान जब्त किया था कि बॉडी मसाजर्स का इस्तेमाल वयस्क सेक्स खिलौनों के रूप में किया जा सकता है। आयुक्त ने कार्रवाई का आधार बताते हुए कहा था कि सरकार ने ऐसी वस्तुओं को आयात के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
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Maharashtra 

मराठा कोटा आंदोलन पर उच्च न्यायालय ने कहा, राज्य मूकदर्शक नहीं रह सकता...

मराठा कोटा आंदोलन पर उच्च न्यायालय ने कहा,  राज्य मूकदर्शक नहीं रह सकता... न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अदालत के आदेश की आवश्यकता नहीं है। पीठ मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जारांगे द्वारा शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ गुणरतन सदावर्ते द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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Mumbai 

डीजीपी का आदेश रद्द... मुंबई पुलिस एक्ट तहत दर्ज मामले नहीं हो सकते तड़ीपार का आधार - हाईकोर्ट

डीजीपी का आदेश रद्द...  मुंबई पुलिस एक्ट तहत दर्ज मामले नहीं हो सकते तड़ीपार का आधार - हाईकोर्ट कांदिवली (पूर्व) समता नगर निवासी इम्तियाज हुसैन सैयद के खिलाफ तड़ीपारी के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि जिन 7 आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता को तड़ीपार किया था, उसमें हाल में दर्ज दो मामलों में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है।
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