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मुंबई : वार्ड बॉय ने डॉक्टर बनकर लगा दिया इंजेक्शन, महिला की मौत, नवी मुंबई की घटना हैरान कर देगी

मुंबई : वार्ड बॉय ने डॉक्टर बनकर लगा दिया इंजेक्शन, महिला की मौत, नवी मुंबई की घटना हैरान कर देगी नवी मुंबई के वाशी में पुलिस ने एक वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वार्ड बॉय खुद को डॉक्टर बता रहा था और उसने कथित तौर पर एक 21 साल की महिला को दो इंजेक्शन दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला हार्मोनल डिसऑर्डर से पीड़ित थी। यह घटना 5 फरवरी को हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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Maharashtra 

ठाणे में शिवसेना को बड़ा झटका, जिस वार्ड में रहते हैं एकनाथ शिंदे वहां उद्धव गुट की जीत

ठाणे में शिवसेना को बड़ा झटका, जिस वार्ड में रहते हैं एकनाथ शिंदे वहां उद्धव गुट की जीत ठाणे महानगरपालिका की वार्ड नंबर 13-अ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे यहीं रहते हैं और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है. इस वार्ड में शिवसेना के उम्मीदवार और पूर्व मेयर अशोक वैती को उद्धव ठाकरे गुट ने हराया. उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार शाहजी खुपसे ने 667 वोटों से जीत हासिल की है. ठाणे महानगरपालिका में कुल 131 वार्ड हैं.
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मुंबई में एक वोट तो बाकी 28 निगमों में 4 क्यों डाल रहे वोटर, समझें क्या है मल्टी-मेंबर वार्ड सिस्टम

मुंबई में एक वोट तो बाकी 28 निगमों में 4 क्यों डाल रहे वोटर, समझें क्या है मल्टी-मेंबर वार्ड सिस्टम बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका के लिए वोटिंग शुरू हो गई है. बीएमसी के 227 वार्ड हैं जबकि सभी नगर महापालिका क्षेत्र में 893 वार्ड हैं. इनमें कुल 2,869 सीटें शामिल हैं. महानगर पालिका के चुनाव में 15,908 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला 3 करोड़ 48 लाख 79 हजार 337 मतदाता तय करेंगे. एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी मुंबई पर सबकी निगाहें हैं.
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नवी मुंबई महानगरपालिका के इस वार्ड में नहीं होगा चुनाव, हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

नवी मुंबई महानगरपालिका के इस वार्ड में नहीं होगा चुनाव, हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम के वार्ड 17ए (वाशी) में आगामी चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने एक निर्वाचन अधिकारी की ओर से बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन को खारिज करने के आदेश पर भी रोक लगा दी. बीजेपी नेता नीलेश भोजने का नामांकन फॉर्म निर्वाचन अधिकारी ने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1डी) के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनकी संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण हुआ था. 
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