मुंबई: मां ने 3 साल के बेटे पर दिखाई हैवानियत, केस दर्ज

Mumbai: Mother shows cruelty to 3-year-old son, case registered

मुंबई: मां ने 3 साल के बेटे पर दिखाई हैवानियत, केस दर्ज

तीन साल के एक बच्चे को उसकी मां द्वारा कथित तौर पर मारपीट करने के बाद गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसने कथित तौर पर उसे प्लास्टिक के पानी के पाइप से कई बार मारा. बच्चे की पीठ, गर्दन, कंधे और कान पर चोटें आईं. लड़के के पिता मैसाद खान, 22, ने अपनी पत्नी गुड़िया बानू खान, 25, के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने उनके बेटे के साथ मारपीट की.  

मुंबई: तीन साल के एक बच्चे को उसकी मां द्वारा कथित तौर पर मारपीट करने के बाद गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसने कथित तौर पर उसे प्लास्टिक के पानी के पाइप से कई बार मारा. बच्चे की पीठ, गर्दन, कंधे और कान पर चोटें आईं. लड़के के पिता मैसाद खान, 22, ने अपनी पत्नी गुड़िया बानू खान, 25, के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने उनके बेटे के साथ मारपीट की.  

अपने पुलिस बयान में, मैसाद ने बताया कि विवाद 26 जनवरी को शुरू हुआ जब गुड़िया ने उससे अपने और अपने बेटे को बाहर घुमाने के लिए ले जाने की मांग की. व्यवसाय में घाटे के कारण आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे मैसाद ने उससे कुछ दिन इंतजार करने को कहा जब तक कि वह पैसे का इंतजाम नहीं कर लेता. इस पर बहस हुई, जिसके बाद मैसाद काम पर चला गया. शाम करीब 4.30 बजे मैसाद को एक पड़ोसी ने फोन करके बताया कि गुड़िया ने घर से निकलने से पहले उनके बेटे को पानी के पाइप से पीटा है.  

Read More मुंबई: शराब की बोतलों पर कैंसर-चेतावनी लेबल अनिवार्य करने की मांग; जनहित याचिका पर जवाब देने का निर्देश

मैसाद ने अपने बेटे को कमरे के एक कोने में पड़ा पाया, जिस पर गंभीर चोटें लगी थीं. वह तुरंत बच्चे को राजावाड़ी अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए उसे ट्रॉमा वार्ड में शिफ्ट करने की सलाह दी. अस्पताल के अधिकारियों ने घाटकोपर पुलिस को सूचित किया, जिसने मैसाद का बयान दर्ज किया और सोमवार को गुड़िया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.  

Read More मुंबई : आईपीएस अधिकारी के पति 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड घोटाले मामले में गिरफ्तार 

उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 (2) (खतरनाक हथियारों का उपयोग करके गंभीर चोट पहुँचाना) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 (बच्चे पर हमला करना) के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने पूरी घटना के गवाह पड़ोसियों के बयान दर्ज किए हैं. उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया और मंगलवार सुबह पूछताछ के लिए पेश हुई.   

Read More घाटकोपर स्थित कैलाश प्लाजा बिल्डिंग की तीसरी और चौथी मंजिल पर भीषण आग