क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी हत्या के मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOC एक्ट) के तहत कार्रवाई

Crime Branch took action under Maharashtra Organized Crime Control Act (MCOC Act) in Baba Siddiqui murder case

क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी हत्या के मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOC एक्ट) के तहत कार्रवाई

मुंबई : Baba Siddique Murder Case : एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ा एक्शन लिया है। क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी हत्या के मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOC एक्ट) के तहत कार्रवाई की। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अब तक 26 लोगों की गिरफ्तार किया है। वहीं तीन आरोपी शुभम रामेश्वर लोंकार, ज़ीशान मोहम्मद अख्तर, और अनमोल बिश्नोई अभी भी गिरफ्त से बाहर है और क्राइम ब्रांच की टीम इनकी तलाश में जुटी हुई है।

मुंबई क्राइम ब्रांच ने भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 109 (अपराध को बढ़ावा देना), 125 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), और 3(5) (सामान्य व्याख्याएं) के तहत एफआईआर दर्ज की। इसके साथ ही, आर्म्स एक्ट की धारा 3 (हथियार या गोला-बारूद रखना या ले जाना), 5 (बिना लाइसेंस के हथियार या गोला-बारूद की बिक्री या स्थानांतरण), 25 (हथियार बलात्कारी तरीके से लेना), और 27 (हथियार का उपयोग) भी लगाई गई हैं। इसके अलावा, एमपीए एक्ट की धारा 37 (हथियार रखना) और 135 (कानूनी आदेश का उल्लंघन) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

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फरार आरोपियों की तलाश जारी

Baba Siddique Murder Case : शुरुआत में यह मामला निरमल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन अब इसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है। मुंबई पुलिस अब इस हाई-प्रोफाइल हत्या के मामले में फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों द्वारा छानबीन लगातार जारी है।

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