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मुंबई : जाति-आधारित टिप्पणी को लेकर दर्ज आपराधिक मामला रद्द

मुंबई : जाति-आधारित टिप्पणी को लेकर दर्ज आपराधिक मामला रद्द बॉम्बे हाई कोर्ट ने  स्टार एंटरटेनमेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दो सीनियर अधिकारियों के खिलाफ एक दशक से भी पहले प्रसारित एक मराठी टेलीविजन सीरियल में कथित जाति-आधारित टिप्पणी को लेकर दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस मनीष पिटाले और मंजूषा देशपांडे की डिवीजन बेंच ने पालघर जिले की वाडा पुलिस द्वारा कंपनी के मराठी चैनल स्टार प्रवाह की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भक्ति आप्टे और प्रोग्रामिंग हेड श्राबनी देवधर के खिलाफ दर्ज एफआयआर को रद्द कर दिया।
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