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Maharashtra 

पनवेल : संपत्ति मालिकों को कर भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट; अभय योजना की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी

पनवेल : संपत्ति मालिकों को कर भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट; अभय योजना की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी पनवेल नगर निगम (पीएमसी) ने अपनी अभय योजना की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत संपत्ति मालिकों को कर भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट दी जा रही है। आयुक्त एवं प्रशासक मंगेश चितले ने इस योजना के विस्तार की घोषणा करते हुए नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है। 
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