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मुंबई : हिरासत में हुई मौत के मामले में दो पुलिस अधिकारियों को सात साल की कैद और जुर्माने की सजा

मुंबई : हिरासत में हुई मौत के मामले में दो पुलिस अधिकारियों को सात साल की कैद और जुर्माने की सजा 2009 के घाटकोपर हिरासत में हुई मौत के मामले में सीबीआई अदालत ने सजा का फैसला सुनाया। इस मामले में कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों को सात साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। हिरासत में हुई मौत के एक मामले में मुंबई की सीबीआई अदालत ने मंगलवार को घाटकोपर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक संजय सुदाम खेडेकर और तत्कालीन मुख्य निरीक्षक रघुनाथ विठोबा कोलेकर को दोषी ठहराया। अदालत ने सात साल की कैद और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मेहरुनिस्सा कादिर शेख द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका में अदालत के आदेश पर सीबीआई एससीबी, मुंबई ने 27 नवंबर 2009 को अल्ताफ कादिर शेख की मृत्यु से संबंधित मामला दर्ज किया था। यह आरोप लगाया गया था कि मृतक को घाटकोपर पुलिस स्टेशन मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरासत में यातना दिए जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई।  
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मुंबई : तीन बांग्लादेशी नागरिकों को तीन महीने की कैद और 500-500 रुपये के जुर्माने की सजा

मुंबई : तीन बांग्लादेशी नागरिकों को तीन महीने की कैद और 500-500 रुपये के जुर्माने की सजा फोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मलाड ईस्ट में अवैध रूप से रहने के आरोप में तीन बांग्लादेशी नागरिकों को दोषी करार देते हुए तीन महीने की कैद और 500-500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें भारत से निर्वासित करने का आदेश भी दिया है। 
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