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Read More... मुंबई : पर्यावरणीय मंजूरी के बिना ग्रोवेल मॉल; तुरंत बंद करने का आदेश
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By Online Desk
बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को मुंबई के कांदिवली स्थित ग्रोवेल मॉल को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि पर्यावरण मंजूरी के बिना इसे बनाया गया था। पर्यावरणीय मंजूरी के बिना ऐसी संरचनाओं का निर्माण करने से पर्यावरणीय समस्या और बढ़ जाएगी। न्यायमूर्ति महेश सोनक और न्यायमूर्ति मिलिंद साठ्ये की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि मॉल का स्वामित्व रखने वाली कंपनी ग्रोअर एंड वेइल (इंडिया) लिमिटेड ने स्वयं को कानून से ऊपर माना और पर्यावरण संबंधी मुद्दों की अनदेखी की। याचिकाकर्ता कंपनी ने कानून अपने हाथ में ले लिया और पर्यावरणीय मंजूरी के बिना मॉल का निर्माण शुरू कर दिया। इसलिए मॉल को बंद किया जाना चाहिए। 