सत्र अदालत ने बुली बाई ऐप मामले में आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दी
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मुंबई:की एक सत्र अदालत ने बुली बाई ऐप मामले में आरोपी की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी।
बुली बाई ऐप में कई मुसलमान महिलाओं की छवि खराब करने के लक्ष्य से उनकी जानकारी सार्वजनिक कर दी गयी थी और उपयोक्ताओं को उनकी ‘नीलामी’ में भाग लेने की अनुमति दी थी।
आरोपी विशाल झा ने दूसरी बार जमानत अर्जी दी थी। इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
अवर सत्र न्यायाधीश एस. जे. घरात ने सोमवार को झा की जमानत अर्जी खारिज कर दी, हालांकि इसका विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है
मुंबई पुलिस की साइबर शाखा ने जनवरी में झा को गिरफ्तार किया ।
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