मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट का अंतरधार्मिक जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार

Mumbai Bombay High Court refuses to grant police protection to inter-religious couple

मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट का अंतरधार्मिक जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार

मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अंतरधार्मिक जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, ताकि वे अपने लिव-इन रिलेशनशिप को जारी रख सकें। कोर्ट ने कहा कि लड़की अपने परिवार या अपने साथी के साथ रहने के बीच चयन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन राज्य से उनकी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार किया "क्या आप चाहते हैं कि आपके घर के बाहर पुलिस तैनात हो, क्योंकि आप साथ रहना चाहते हैं?

मुंबई : मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अंतरधार्मिक जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, ताकि वे अपने लिव-इन रिलेशनशिप को जारी रख सकें। कोर्ट ने कहा कि लड़की अपने परिवार या अपने साथी के साथ रहने के बीच चयन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन राज्य से उनकी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार किया "क्या आप चाहते हैं कि आपके घर के बाहर पुलिस तैनात हो, क्योंकि आप साथ रहना चाहते हैं? हमें कोई और व्यावहारिक समाधान बताइए," कोर्ट ने याचिकाकर्ता, 20 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति से कहा, जिसने अपनी 19 वर्षीय हिंदू साथी को चेंबूर में एक सरकारी महिला संरक्षण गृह में "अवैध हिरासत" से रिहा करने की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके अंतरधार्मिक संबंधों का विरोध करने वालों द्वारा सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण उनके मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है।

वकील आबिद अब्बास सैय्यद और आसिफ शेख द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ता ने जोड़े को मिल रही कथित धमकियों के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा की प्रार्थना की। उन्होंने तर्क दिया कि लड़की बालिग होने के कारण अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है, इसलिए उसे अवैध हिरासत से मुक्त किया जाना चाहिए।

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लड़की के पिता का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता सना रईस खान ने याचिका की स्थिरता पर तर्क देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की आयु 21 वर्ष नहीं हुई है, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु है। उन्होंने कहा कि उस पर अपहरण जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं और विस्तृत जांच की जा रही है। खान ने यह भी दावा किया कि मुस्लिम व्यक्ति के साथ रहने के लिए लड़की की सहमति जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के कारण थी और कहा कि उसने अपना मन बदल लिया है और हाल ही में अपने पिता से मिलने के बाद अपने माता-पिता के साथ रहने का फैसला किया है।

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