जमानत सिर्फ इसलिए खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि किसी व्यक्ति पर आर्थिक अपराध का आरोप है- हाई कोर्ट

Bail cannot be rejected just because a person is accused of an economic crime- High Court

जमानत सिर्फ इसलिए खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि किसी व्यक्ति पर आर्थिक अपराध का आरोप है- हाई कोर्ट

मुंबई: पुणे स्थित बिल्डर अविनाश भोसले को जमानत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए जमानत से इनकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति आर्थिक अपराध का आरोपी है।न्यायमूर्ति एनजे जमादार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड-यस बैंक में भ्रष्टाचार के मामले में भोसले को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

एबीआईएल ग्रुप के अध्यक्ष और संस्थापक भोसले को 26 मई, 2022 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। हालाँकि उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।पीठ ने कहा कि यह "कानून का अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि आरोपी को गंभीर आर्थिक अपराधों में जमानत से वंचित कर दिया जाए"। न्यायमूर्ति जमादार ने कहा, “जो पैरामीटर अन्य श्रेणियों के अपराधों में जमानत देने को नियंत्रित करते हैं, वे ही उस मामले को भी नियंत्रित करते हैं जहां किसी व्यक्ति पर आर्थिक अपराध का आरोप है।”

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न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि अदालत को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि आर्थिक अपराधों के गंभीर प्रभाव होते हैं, हालांकि, जहां अन्य पैरामीटर पूरे होते हैं, वहां इस आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि व्यक्ति आर्थिक अपराध का आरोपी है।अभियोजन मामले के प्रथम दृष्टया विचार के आलोक में, आवेदक के कारण कथित धोखाधड़ी की मात्रा काफी कम हो जाती है। यह आरोप की गंभीरता को दर्शाता है, ”न्यायमूर्ति जमादार ने कहा।

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अदालत ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और तीन आरोपपत्र पहले ही दाखिल किये जा चुके हैं। इसके अलावा, भोसले दो साल से हिरासत में हैं और भारतीय दंड संहिता के तहत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात जैसे अपराधों के लिए अभियोजन का सामना कर रहे हैं।

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अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 409 [एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वास का उल्लंघन] के तहत दंडनीय अपराध की प्रयोज्यता, आवेदक की भूमिका के कारण विवादास्पद प्रतीत होती है। न्यायाधीश ने एक विस्तृत आदेश में कहा, “आवेदक (भोसले) को प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 409 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

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”अदालत ने कहा कि क्या भोसले को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय एक लोक सेवक द्वारा अपराध करने के लिए उकसाने के आरोप में शामिल किया जा सकता है, यह एक ऐसा प्रश्न होगा जो मुकदमे में निर्णय के योग्य है।

सीबीआई के अनुसार, भोसले को फंड को इधर-उधर करने के बदले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, जो इस मामले में आरोपी भी हैं, से रिश्वत मिली थी। राणा कपूर ने डीएचएफएल को 3,983 करोड़ रुपये दिए थे, जो अपराध की कमाई थी। इस राशि में से, डीएचएफएल ने रेडियस ग्रुप की तीन समूह कंपनियों को कुल मिलाकर 2,420 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत और वितरित किया, जिसके अध्यक्ष संजय छाबड़िया भी हैं, जो इस मामले में आरोपी हैं।

सीबीआई ने दावा किया कि भोसले को कंसल्टेंसी सेवाओं के भुगतान के रूप में डीएचएफएल से ऋण की सुविधा के लिए रेडियस समूह से कथित तौर पर 350 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली।हालाँकि, भोसले ने तर्क दिया था कि आरोप गलत हैं और ये सभी वैध व्यापारिक लेनदेन थे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी भोसले के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है।भोसले ने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अपनी "अवैध" गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एक याचिका भी दायर की है, जिस पर सुनवाई लंबित है।अपनी हिरासत के अधिकांश समय के दौरान उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया और वर्तमान में वह सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती हैं। एजेंसी ने अप्रैल 2022 में यस बैंक-डीएचएफएल मामले के सिलसिले में मुंबई और पुणे में आठ स्थानों पर संदिग्धों के आवासों और कार्यालयों पर तलाशी ली थी।

जिन स्थानों की तलाशी ली गई उनमें अविनाश भोसले और एबीआईएल से जुड़ी संपत्तियां भी शामिल थीं।केंद्रीय एजेंसी ने राणे कपूर और डीएचएफएल के प्रमोटरों कपिल और धीरज वधावन को यह दावा करते हुए गिरफ्तार किया था कि उन्होंने एक आपराधिक साजिश रची थी, जिसके माध्यम से कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को पर्याप्त अनुचित लाभ के बदले डीएचएफएल को वित्तीय सहायता दी गई थी।

 

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