मृतक सरस्वती की बहनों ने पुलिस के सामने दर्ज कराया बयान, सात जून को हुआ था हत्या का खुलासा

Deceased Saraswati's sisters recorded statement before police...

मृतक सरस्वती की बहनों ने पुलिस के सामने दर्ज कराया बयान, सात जून को हुआ था हत्या का खुलासा

महाराष्ट्र के ठाणे में हुए सरस्वती हत्याकांड में शुक्रवार को मृतक महिला की बहनों ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। सरस्वती की हत्या का खुलासा सात जून को हुआ था। इस वारदात को श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तर्ज पर अंजाम दिया गया।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक फ्लैट के अंदर 36 वर्षीय महिला के शरीर के अंगों को कुकर में पकाने और भुनने  की घटना के दो दिन बाद मृतक महिला की बहनों ने पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराए। महिला अपने लिव-इन पार्टनर के साथ फ्लैट में रहती थी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

  • नया नगर पुलिस ने गुरुवार को पीड़िता सरस्वती वैद्य के लिव-इन पार्टनर मनोज साने (56) को अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया।
  • साने को 16 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
  • इस मामले ने पिछले साल के श्रद्धा वालकर हत्याकांड की यादें ताजा कर दीं।
  • अधिकारी ने कहा कि साने से पूछताछ के दौरान पुलिस ने वैद्य के परिवार के सदस्यों और उसकी तीन बहनों के बयान दर्ज किए।
  • साने ने पुलिस को बताया कि वह वैद्य के शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने के बाद अपनी जान लेने की योजना बना रहा था।
  • अपराध के पीछे की मंशा अभी भी स्पष्ट नहीं है

images

साने के पड़ोसियों ने गुरुवार को बताया कि राशन की दुकान पर काम करने वाले साने ने मुंबई के एक उपनगर मीरा रोड (पूर्व) में अपने किराए के फ्लैट में महिला के कटे हुए शरीर के अंगों को तीन बाल्टियों में रखा और रूम फ्रेशनर छिड़क कर बदबू को छिपाने की कोशिश की। अपराध का पता तब चला, जब पड़ोसियों ने पुलिस को फ्लैट से दुर्गंध आने की सूचना दी। 

पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, साने ने न केवल शरीर के टुकड़ों को प्रेशर कुकर और एक बर्तन में आरी से काटकर उबाला, बल्कि उन्हें भूनकर बाल्टी और टब में डाल दिया। ऐसा संदेह है कि वैद्य की मौत चार जून को हुई थी, लेकिन मामला सात जून को सामने आया।

पड़ोसियों ने पुलिस को यह भी बताया कि साने पिछले कुछ दिनों से आवारा कुत्तों को खाना खिला रहा था, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। साने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूतों को नष्ट करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

Citizen Reporter

Report Your News

Join Us on Social Media

Download Free Mobile App

Download Android App

Follow us on Google News

Google News

Rokthok Lekhani Epaper

Post Comment

Comment List

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media

Latest News

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के दलों के बीच सीट बंटवारा हो गया तय...  जानिए किसको कहां से मिला टिकट बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के दलों के बीच सीट बंटवारा हो गया तय... जानिए किसको कहां से मिला टिकट
एनडीए के सीट बंटवारा ऐलान के बाद अब साफ़ हो गया है कि पशुपति पारस और मुकेश सहनी की पार्टियां...
बसपा सुप्रीमो मायावती को झटका !, BSP सांसद ने थामा भाजपा का दामन, कई और नेता भी हुए शामिल...
महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर घमासान जारी... उद्धव ठाकरे ने फाइनल किए 17 कैंडिडेट के नाम
कोल्हापुर जिले में ट्रक ने मजदूरों को कुचला... 4 की मौत व 7 घायल
पालघर जिले में 22 वर्षीय युवती की गला घोंटकर हत्या... पुलिस जांच में जुटी
ठाणे में 7 आवासीय इमारत में आग... बिजली के 50 मीटर जलकर खाक
महाराष्ट्र में पुलिस का मोबाइल शॉप पर छापा... ढाई हजार सिम मिले

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media