वेब सीरीज कॉलेज रोमांस के निर्माताओं के खिलाफ HC ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश
HC orders registration of FIR against makers of web series College Romance
ओटीटी प्लेटफार्म टीवीएफ पर प्रसारित हो रही वेब सीरीज कॉलेज रोमांस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश इस वेब सीरीज में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर दिए गए हैं। अदालत ने इस भाषा को बेहद अश्लील और गैर जिम्मेदाराना बताया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म TVF की वेब सीरीज कॉलेज रोमांस को अश्लील बताते हुए मेकर्स पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उन्हें खुद इयरफोन लगाकर सीरीज के ऐपिसोड देखने पड़े। इसमें ऐसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिसे अगर वो सार्वजनिक तौर पर सुनतीं तो वहां बैठे लोग शॉक हो जाते। सीरीज में इस्तेमाल की गई भाषा न तो कोई सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करता है और ना ही अपने परिवार में इस तरह बात करता है।
उन्होंने आगे कहा- न्यायालय नोट करता है कि निश्चित तौर पर यह वो भाषा नहीं है, जो देश के युवा या नागरिक बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में लिखा- न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सीरीज के निर्देशक सिमरन प्रीत सिंह और अभिनेत्री अपूर्वा अरोड़ा के खिलाफ सेक्शन 67 और 67 ए के तहत कार्रवाई के जिम्मेदार हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तीनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा- इस भाषा को कॉलेज जाने वाले छात्रों की भाषा बताया है। इसका असर स्कूल बच्चों पर भी पड़ेगा और आने वाले दिनों में यह नॉर्मल हो जाएगा। नई पीढ़ी हमेशा अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखती है, ऐसे में अगर स्कूली स्टूडेंट भी इसी तरह की अश्लील भाषा बोलने लगे तो यह समाज के लिए बहुत खराब होगा।
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