राज्यसभा चुनाव के लिए पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख तथा नवाब मलिक के मतदान का फैसला 8 जून को…
Rokthok Lekhani
मुंबई : महाराष्ट्र से होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख तथा मंत्री नवाब मलिक के मतदान की अनुमति देने का फैसलामुंबई की विशेष अदालत 8 जून को देगी। इस मामले में आज अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 7 जून तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। अनिल देशमुख तथा नवाब मलिक दोनों मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और दोनों को मुंबई में आर्थर रोड जेल में रखा गया है। महाराष्ट्र की छह सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसलिए महाराष्ट्र के विधानभवन में 10 जून को चुनाव होने वाला है।
इस चुनाव में मतदान करने की अनुमति के लिए काटोल विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री अनिल देशमुख तथा मुंबई के शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा मंत्री नवाब मलिक ने विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका की सुनवाई आज विशेष अदालत में हुई। अदालत ने ईडी को कल तक अपना पक्ष रखने का आदेश जारी किया है। विशेष कोर्ट इस मामले में ईडी का पक्ष सुनने के बाद 8 जून को अपना फैसला सुनाएगा।
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